समाचार सारांश टीम नेटवर्क खटीमा आगामी त्योहार दीपावली को मद्देनजर रखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा खटीमा में प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। संदेह के आधार पर 02 मावा, 01 लॉज, 01 मिल्क केक, 01 बालूसाई, 01 मावे की बर्फी के कुल 06 नमूने जांच हेतु लिये गये। टीम द्वारा सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि यदि किसी भी खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा एफ०एस०एस०ए० एक्ट 2006 के मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने वाले खाद्य एवं पेय पदार्थों का विक्रय/संग्रहण/निर्माण किया जाता है एवं बिना पंजीकरण/लाईसेंस के खाद्य कारोबार किया जाता है तो उसके विरूद्ध कठोर विधिक कार्यवाही की जायेगी, साथ ही खाद्य कारोबारियों को निर्देशित किया गया कि खाद्य पदार्थों के बिलों पर FSSAI LIC NO- अंकित करें, बाह्य प्रदेशों से केवल पंजीकृत/ लाईसेंसधारी खाद्य कारोबारकर्ता से ही खाद्य पदार्थों को क्रय करने के निर्देश दिये, एवं खाद्य पदार्थों के क्रय विक्रय करने का दैनिक रिकार्ड रखने के लिए कहा गया। साथ ही आम जनमानस से अपील की गई कि खाद्य एवं पेय पदार्थों को खरीदते समय निर्माण तिथि/उपभोग की तिथि व खाद्य कारोबारकर्ता का खाद्य लाईसेंस एवं पंजीकरण अवश्य देख लें तथा निम्न गुणवत्ता, अस्वछकर एवं अस्वस्थ्यकर खाद्य सामग्री विक्रय किये जाने पर टोल फ्री नम्बर 18001804246 पर शिकायत करें।

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टीम में जिला अभिहित अधिकारी, डा० प्रकाश फुलारा, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी अपर्णा साह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशा आर्या शामिल थे।

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