
सास की हत्या मामले में बहू दोषमुक्त
काशीपुर। सास की हत्या के बहुचर्चित मामले में अदालत ने आरोपी बहू मानसी को बड़ी राहत देते हुए दोषमुक्त कर दिया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उदय प्रताप सिंह की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद मानसी को हत्या के आरोप से बरी कर दिया।
मामले के अनुसार, काशीपुर निवासी गौरव कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर अपनी पत्नी मानसी पर अपनी मां शकुंतला की हत्या करने का आरोप लगाया था। शिकायत में बताया गया था कि मां और पत्नी के बीच आपसी विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते मानसी पर हत्या का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना पूरी होने के बाद आरोपी मानसी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल
किया गया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 19 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। दोनों पक्षों ने अदालत के समक्ष अपने-अपने तर्क और साक्ष्य प्रस्तुत किए। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने अदालत में अपना पक्ष रखा। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने मानसी को हत्या के आरोप से दोषमुक्त कर दिया। अदालत के इस फैसले से लंबी न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रही मानसी को बड़ी राहत मिली है। फैसले में यह स्पष्ट हुआ कि किसी व्यक्ति पर गंभीर अपराध का आरोप लगना और न्यायालय में उसका साबित होना अलग-अलग बातें हैं। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और कानूनी कसौटियों के आधार पर निर्णय सुनाया।