खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर 10 प्रतिष्ठानों पर 2.10 लाख रुपये का जुर्माना

होटल-रेस्टोरेंट में गंदगी, कालातीत खाद्य सामग्री के इस्तेमाल और अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य निर्माण पर कार्रवाई
नैनीताल, 24 अक्टूबर 2026 । आयुक्त कुमाऊं मंडल दीपक रावत के निर्देशों के क्रम में अपर जिलाधिकारी एवं न्याय निर्णयन अधिकारी विवेक राय ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत दर्ज 10 मामलों की सुनवाई के बाद संबंधित खाद्य कारोबारियों पर कुल 2 लाख 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
अपर जिलाधिकारी ने बताया कि रोहित सेठी, पार्टनर/डायरेक्टर नोमिनी, बोहराकोट, मल्ला रामगढ़ के प्रतिष्ठान के किचन में अत्यधिक गंदगी पाई गई। फ्रिज में शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य सामग्री को अलग-अलग रखने के बजाय एक साथ रखा गया था। इसके अलावा मानव उपभोग के लिए भोजन तैयार करने में कालातीत मसाले, सॉस, सूजी आदि का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस मामले में 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
इसी प्रकार शुभम पुत्र दीपचंद्र, निवासी मकान नंबर 36, कलक्वीरा, भवाली, मैसर्स चूल्हा द किचन, मल्ला निगलाट, श्री कैंचीधाम के प्रतिष्ठान में कैच राजमा, व्हाइट पेपर, पनीर मसाला, छोला मसाला आदि कालातीत खाद्य सामग्री का इस्तेमाल कर भोजन तैयार किया जा रहा था। इस पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
नीरज जीना पुत्र कुंदन सिंह जीना, निवासी जलालियागांजा, ओखलकांडा, पोस्ट ऑफिस कोटाबाग पर अधोमानक गाय और भैंस का दूध बेचने के मामले में 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
आकाश गुप्ता पुत्र हरिशंकर गुप्ता, मैसर्स द नाइन्स होटल एंड रेस्टोरेंट, लामाचौड़, खास हल्द्वानी के किचन में आनन्दा ब्रांड फैमिली मिल्क, लैजेट ब्रांड पाइनएप्पल फ्लेवर और कैच ब्रांड जलजीरा जैसी कालातीत खाद्य सामग्री का इस्तेमाल कर भोजन तैयार किया जा रहा था। इस मामले में 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
राजन गुलाटी, प्रोपराइटर मैसर्स गुलाटी गिफ्ट हाउस, शॉप नंबर 86, बड़ा बाजार, मल्लीताल, नैनीताल द्वारा विभाग को मिथ्या एवं भ्रामक सूचना देकर खाद्य कारोबार किया जा रहा था। प्रतिष्ठान में गोल्डी अचार, ब्रिटानिया टोस्टिया, क्रेमिका डाइजेस्टिव बिस्कुट और एमटीआर खमन ढोकला जैसी खाद्य सामग्री बिक्री के लिए रखी गई थी। इस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
संतोष कुमार, प्रोपराइटर मैसर्स रॉकन कैफे, लमजाला, जंतवालगांव, दोगड़ा द्वारा अस्वच्छ परिस्थितियों में कैच राजमा मसाला, जोन ब्लड ऑरेंज, जोन पीच सिरप और जोन हेजलनट आदि कालातीत खाद्य सामग्री से खाद्य पदार्थ तैयार कर बेचे जा रहे थे। इस मामले में 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
प्रकाश चंद्र आर्या पुत्र प्रताप राम, मैसर्स कुमाऊं झटका चिकन शॉप, निकट प्रेम टॉकीज, रोडवेज रोड, ठंडी सड़क, हल्द्वानी पर अस्वच्छ परिस्थितियों में चिकन और मटन बेचने तथा प्रतिष्ठान में अत्यधिक गंदगी पाए जाने पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
पंकज कुमार टंडन, प्रोपराइटर शिवा रेस्टोरेंट, 33-34 बड़ा बाजार, मल्लीताल, नैनीताल पर अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों का निर्माण और बिक्री करने के मामले में 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
साबिर पुत्र गुलाम रसूल, निवासी ग्राम चौसला, पोस्ट ऑफिस चौसला, हल्द्वानी पर अधोमानक गाय के दूध का संग्रहण और बिक्री करने के मामले में 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
जीवन सिंह पुत्र हयात सिंह, मैसर्स आरजे बेकर्स, छड़ायल चौराहा, हल्द्वानी पर अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों का निर्माण और बिक्री करने के मामले में 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
प्रशासन ने खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।