
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कैद
पिथौरागढ़, विशेष सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) धनंजय चतुर्वेदी की अदालत ने बुधवार को नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को दस साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने 17 हजार का जुर्माना भी लगाया।
जौलजीबी कोतवाली में 6 जून 2024 को एक व्यक्ति ने तहरीर दी। उनका कहना था कि उनकी नाबालिग बेटी सुबह घर से स्कूल की मार्कशीट लेने निकली। जब वह काफी समय तक घर वापस नहीं लौटी, तो खोजबीन के दौरान पता चला कि एक होटल में काम करने वाला मुकेश कुमार निवासी बारोजा लखीमपुर खीरी उत्तर
प्रदेश उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की। 7 जून को एंचोली बैरियर पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने कैंटर से किशोरी को मुकेश कुमार के कब्जे से बरामद किया। पुलिस विवेचना में सामने आया कि मुकेश, किशोरी को अस्कोट के जंगल में ले गया था, जहां उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। बाद में मामला न्यायालय में चला। पैरवी प्रमोद पन्त डीजीसी फौजदारी प्रेम भण्डारी एडीजीसी फौजदारी ने की। यह फैसला
विशेष सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) चतुर्वेदी की अदालत के द्वारा दिया गया ।।
