उत्तराखंड के राजकीय, शासन द्वारा सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों, पूर्व माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। 21 अक्टूबर 2024 और 18 जनवरी 2025 को भेजे गए पत्रों में राज्य सरकार ने शिक्षकों के अधिवर्षता आयु के बाद प्रदत्त संत्रात लाभों के दौरान अनुमन्य सुविधाओं को लेकर एक नई व्यवस्था लागू की है।

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सरकार ने पहले जारी किए गए शासनादेश संख्या-128/xxvii (10)/2018/54/2012, दिनांक 25 अप्रैल 2018 में आंशिक संशोधन करते हुए यह स्पष्ट किया है कि अधिवर्षता आयु पूरी करने के बाद शिक्षकों को सामूहिक बीमा योजना का भुगतान आईएफएमएस पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए वेतन वृद्धि और सेवानिवृत्ति लाभों के लिए सत्रांत लाभ की अवधि को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

इस संशोधन के तहत, शिक्षकों को उनकी अधिवर्षता आयु की तिथि से ही सेवानिवृत्त माना जाएगा, और सत्रांत लाभ की अवधि में उन्हें उनके अंतिम आहरित वेतन के आधार पर बीमा लाभ का भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही, शासन ने निर्देश दिया है कि इस प्रक्रिया के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र निर्गत किया जाएगा, न कि अंतिम वेतन पत्र के आधार पर।

शासन ने आईएफएमएस पोर्टल में आवश्यक संशोधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि इस नई व्यवस्था को लागू किया जा सके।

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