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खटीमा। घर और जमीन में 100 किलोग्राम से अधिक सोना दबा होने का लालच देकर कथित रूप से धोखाधड़ी करने, जमीन के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान लेकर धनराशि हड़पने तथा धमकी देकर दबाव बनाने के मामले में खटीमा पुलिस ने चार नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चारों आरोपियों को संजय पार्क रेलवे स्टेशन के पास से पकड़ा। मामले में जमीन के लेन-देन, दस्तावेजों और अन्य आरोपों की जांच की जा रही है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऊधमसिंह नगर अजय गणपति के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस अधीक्षक नगर रुद्रपुर और क्षेत्राधिकारी खटीमा के पर्यवेक्षण में पुलिस टीम ने आरोपियों की तलाश की। पुलिस के अनुसार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अपराधमुक्त देवभूमि के संकल्प के तहत धोखाधड़ी और अन्य आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।

तांत्रिक क्रियाओं के नाम पर रकम लेने का आरोप

पुलिस के मुताबिक, मामले में वादी ने कोतवाली खटीमा में तहरीर देकर आरोप लगाया कि लक्ष्मण सिंह भाटिया और उसके साथियों ने वादी के पिता को घर और जमीन में 100 किलोग्राम से अधिक सोना दबा होने का लालच दिया। आरोप है कि कथित तांत्रिक क्रियाओं, पूजा-पाठ और अन्य व्यवस्थाओं के नाम पर अलग-अलग किस्तों में बड़ी धनराशि ली गई। इस दौरान भूमि संबंधी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान भी करवाए गए। तहरीर में दस्तावेजों पर करीब 46 लाख और 80 लाख रुपये की धनराशि अंकित होने का उल्लेख किया गया है।

वादी ने आरोप लगाया कि उसके पिता को कार में ले जाकर बंधक बनाया गया तथा हथियार दिखाकर और बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर दबाव बनाया गया। करीब 10 लाख रुपये नकद लेने और जमीन को कम कीमत पर बिकवाने की साजिश रचने के आरोप भी लगाए गए हैं।

रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तारी

पुलिस के अनुसार, आरोपियों की तलाश के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि मुकदमे में नामजद व्यक्ति खटीमा रेलवे स्टेशन के पास कहीं जाने की फिराक में हैं। इसके बाद पुलिस टीम ने संजय पार्क रेलवे स्टेशन के पास घेराबंदी कर चारों को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपियों में लक्ष्मण सिंह भाटिया निवासी भूड़ महोलिया, विवेक कुमार निवासी बानूसी-झनकट, नन्द किशोर निवासी बण्डिया और शिव सिंह राणा निवासी मोहम्मदपुर भुड़िया, खटीमा शामिल हैं।

पुलिस ने चारों के विरुद्ध मुकदमा संख्या 308/2026 में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 308(6), 127(2), 61(2) और 319(2) के तहत कार्रवाई की है। मामले की विवेचना जारी है। पुलिस जमीन के दस्तावेजों, धनराशि के लेन-देन और अन्य संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच करेगी। पुलिस ने आम जनता से जमीन की खरीद-फरोख्त नियमानुसार करने तथा धोखाधड़ी होने पर पुलिस को शिकायत देने की अपील की है।

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