बागेश्वर,
सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू

ADVERTISEMENT

Promote Your Business Here

आगामी 17 फरवरी से 10 अप्रैल 2026 तक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा आयोजित 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के दौरान जनपद में निर्धारित सभी परीक्षा केंद्रों पर निषेधाज्ञा लागू रहेगी।

परगना मजिस्ट्रेट प्रियंका रानी ने जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षाओं को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुचारु रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से परीक्षा अवधि समाप्त होने तक सभी केंद्रों पर धारा 163 (पूर्व में धारा 144) के तहत निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी।

आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्रों के भीतर अथवा आस-पास अस्त्र-शस्त्र, आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, लाठी-डंडा, चाकू, तलवार, खुखरी, भुजाली, हॉकी स्टिक, पटाखे, विस्फोटक पदार्थ या किसी भी प्रकार के ज्वलनशील एवं हिंसक सामग्री लेकर नहीं चलेगा। इसके अतिरिक्त ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के जुलूस, सभा, भाषण, उत्तेजनात्मक नारेबाजी अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण रोक रहेगी। साथ ही पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का अनावश्यक रूप से परीक्षा केंद्रों के आसपास एकत्र होना भी प्रतिबंधित रहेगा।

प्रशासन द्वारा सभी नागरिकों से अपील की गई है कि परीक्षा अवधि के दौरान लागू नियमों का कड़ाई से पालन करें, ताकि परीक्षाएं शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सकें।

ADVERTISEMENT SPACE AVAILABLE

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *