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समाचार सारांश टीम नेटवर्क-: नाबालिक युवती की शादी की सूचना मिलने पर कोतवाली बागेश्वर पुलिस और ए0एच0टी0यू0 टीम ने यूपी की काउंसलिंग कर परिजनों को शादी न करने की अपील की जिसके बाद यह शादी बालिग होने तक स्थगित की गई। साथ ही परिजनों को बाल विवह व अन्य आवश्यक जानकारी देकर जागरूक भी किया गया ।
4 मार्च को सूचना प्राप्त हुई कि थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत नीलेश्वर वार्ड में एक नाबालिग लड़की का विवाह 25 अप्रैल 2025 को होना सुनिश्चित हुआ है। मौके पर प्राप्त सूचना से उच्चाधिकारियों को सूचित करते हुए तस्दीक हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही कर प्रभारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट उपनिरीक्षक मीना रावत मय वन स्टॉप सेंटर, चाइल्ड हेल्पलाइन टीम व थाना कोतवाली पुलिस टीम के साथ उक्त स्थान पर पहुचें और जन्मतिथि के सम्बन्ध में दस्तावेज चैक किये तो लड़की की उम्र 17 वर्ष होना पाया गया।
जिसका विवाह 25 अप्रैल को होना तय था। इस पर संयुक्त पुलिस /वन स्टॉप सेन्टर की टीम द्वारा लड़की के परिजनों की काउंसलिंग करायी गयी एवं उन्हें बाल विवाह अधिनियम के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया गया।
बाद काउंसलिंग लड़की के परिजनों द्वारा कहा कि वह अपनी पुत्री का विवाह बालिग होने के उपरान्त ही करेगें तथा वह कानून की जानकारी के अभाव में अपनी पुत्री का विवाह कर रहे थे।
तत्पश्चात प्रभारी ए0एच0टी0यू0 उपनिरीक्षक मीना रावत व संयुक्त टीम द्वारा मौके पर उपस्थित स्थानीय लोगों को बाल विवाह, बाल अपराध, महिला सुरक्षा, चाइल्ड हेल्प लाइन, बाल भिक्षा वृत्ति,मानव तस्करी, साइबर क्राइम, यातायात नियमों, नशा मुक्ति तथा उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न प्रकार के एप जैसे-” “उत्तराखंड पुलिस एप” गौरा शक्ति एप, देवभूमि एप, उत्तराखण्ड ट्रैफिक आई एप के साथ-साथ डॉयल- 112, 1090,1098, साइबर हेल्पलाइन नम्बर- 1930 आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। बागेश्वर न्यूज़

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