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शासन से बड़ी खबर आ रही है यहां वित्तीय अनियमिताओं को लेकर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के तात्कालिक सामान्य प्रबंधक को निलंबित कर दिया है शासन के द्वारा जा रही आदेश के तहत- श्री निर्भय नारायण सिंह, सहायक निदेशक, तत्कालीन सामान्य प्रबंधक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, लालकुआं जनपद नैनीताल द्वारा दुग्ध संघ, लालकुआं नैनीताल में की गयी विभिन्न कार्यों की निविदाओं में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के

नियम सं0-10 (1), 10 (3), 10 (5) एवं 10 (2) का उल्लंघन करते हुए, लगभग रू० 30,04,480.00 (लगभग रू० तीस लाख चार हजार चार सौ अस्सी मात्र) की शासकीय क्षति एवं वित्तीय अनियमितताए की गयी है, जिसके लिये इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित है। अतः श्री निर्भय नारायण सिंह, सहायक निदेशक को ‘तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

2- निलम्बन की अवधि में श्री निर्भय नारायण सिंह को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 (भाग 2 से 4) के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मंहगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन निर्वाह के साथ कोई मंहगाई भत्ता देय नही होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ मंहगाई भत्ता अथवा मंहगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नही था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब वह समाधान हो जाय कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है

3- उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा जबकि श्री निर्भय नारायण सिंह इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार, वृत्ति व्यवसाय में नही लगे है।

4- श्री निर्भय नारायण सिंह निलम्बन अवधि में निदेशक डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड हल्द्वानी (नैनीताल) के कार्यालय से सम्बद्ध रहेंगे।

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