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नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा
देहरादून। पॉक्सो अदालत ने 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण और यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी विक्रम को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुसुम शानी ने मंगलवार को मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी को पॉक्सो अधिनियम की धारा 5/6 के तहत दोषी ठहराया। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत एक वर्ष और धारा 506 के तहत छह माह के कारावास की सजा भी सुनाई गई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता अपने परिवार के साथ किराये के मकान में रहती थी और आरोपी विक्रम उसी मकान की निचली मंजिल पर रहता था। आरोप है कि 22-23 दिसंबर 2021 की रात आरोपी नाबालिग को अपने कमरे में ले गया और उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। घटना के बारे में किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी गई।
पीड़िता के पिता ने 25 दिसंबर 2021 को मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत में आरोपी द्वारा उसे कमरे में ले जाने और धमकी देने की बात कही। अदालत ने स्कूल के अभिलेखों के आधार पर घटना के समय पीड़िता की उम्र 14 वर्ष मानी। अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता अल्पना थापा ने पैरवी की।

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