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महिला से दुष्कर्म के मामले में कथावाचक दोषी, 14 वर्ष की सजा
सागर। महिला को प्रेत बाधा दूर करने और बीमारी का इलाज करने के नाम पर आश्रम बुलाकर दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने कथावाचक ओमकार मिश्रा को दोषी ठहराते हुए 14 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। मामला बांदरी थाना क्षेत्र का है।
अभियोजन के अनुसार, रोड़ा गांव निवासी कथावाचक ओमकार मिश्रा ने पथरिया बामन गांव के जंगल में आश्रम बना रखा था। वह महिला को प्रेत बाधा दूर करने और बीमारी का इलाज करने के नाम पर आश्रम बुलाता था। आरोप है कि इसी दौरान उसने महिला का वीडियो बना लिया और उसे सार्वजनिक करने की धमकी देकर उसका यौन शोषण शुरू कर दिया।
अभियोजन के मुताबिक, आरोपी करीब एक साल तक कभी महिला को आश्रम बुलाकर तो कभी उसके घर पहुंचकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी के कारण महिला काफी समय तक किसी को घटना की जानकारी नहीं दे सकी।
बाद में महिला ने पूरी घटना अपने पति को बताई। इसके बाद परिजनों के साथ थाने पहुंचकर 26 दिसंबर 2024 को शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी कथावाचक को गिरफ्तार किया और जांच पूरी करने के बाद न्यायालय में चालान पेश किया।
मामले की सुनवाई तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश संध्या मनोज श्रीवास्तव की अदालत में हुई। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना।
अदालत ने आरोपी को दो अलग-अलग धाराओं में 14-14 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। फैसला सुनाए जाने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से एजीपी बलवीर सिंह ने पैरवी की।

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