नकली दवाओं के गिरोह का मुख्य सरगना बिजनौर से गिरफ्तार, कोटद्वार की कंपनी पर भी लगे थे नकली रेमडेसिविर बनाने के आरोप
देहरादून। नकली और जीवनरक्षक दवाओं के निर्माण, बिक्री और ऑनलाइन सप्लाई करने वाले संगठित गिरोह के खिलाफ उत्तराखंड एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। एसटीएफ ने गिरोह के मुख्य सरगना विशद कुमार निवासी चांदपुर, बिजनौर (उत्तर प्रदेश) को गिरफ्तार किया है। आरोपी पूर्व में कोटद्वार स्थित मैसर्स नैक्टर हर्ब्स एंड ड्रग्स कंपनी का मालिक बताया गया है।
एसटीएफ के अनुसार, आरोपी की कंपनी पहले भी विवादों में रही है। वर्ष 2021 में कोरोना काल के दौरान इस कंपनी में नकली रेमडेसिविर के निर्माण के आरोप सामने आए थे। वर्ष 2024 में तेलंगाना पुलिस द्वारा कंपनी के संबंध में कार्रवाई और सैंपलिंग किए जाने की जानकारी भी सामने आई थी। कंपनी का औषधि निर्माण लाइसेंस भी निरस्त किया जा चुका है।
एसटीएफ के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रतिष्ठित फार्मा कंपनियों के नाम पर जीवनरक्षक दवाओं की हूबहू नकल तैयार कर उन्हें ऑनलाइन बेचने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। मामले में सीसीपीएस देहरादून में मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है।
जांच के दौरान एसटीएफ ने पहले गिरोह के दो सदस्यों जतिन निवासी संभल और गौरव त्यागी निवासी देहरादून को गिरफ्तार किया था। पूछताछ और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर एसटीएफ ने गिरोह के मुख्य सरगना तक पहुंच बनाई और उसे बिजनौर से गिरफ्तार कर लिया।
कोटद्वार की फैक्ट्री में मिली थी नकली दवा बनाने की सामग्री
एसटीएफ के अनुसार, 23 मई 2026 को सिडकुल सिगड्डी, कोटद्वार स्थित मैसर्स नैक्टर हर्ब्स एंड ड्रग्स में नकली दवाओं के अवैध निर्माण की सूचना पर संबंधित विभागों के साथ संयुक्त कार्रवाई की गई थी। कार्रवाई के दौरान मौके से करीब 3 किलोग्राम कम्प्रेस्ड टैबलेट और टैबलेट निर्माण में इस्तेमाल होने वाले 34 पंच उपकरण बरामद किए गए थे। इसके बाद फैक्ट्री को नियमानुसार सीज कर दिया गया था।
इन धाराओं में दर्ज है मुकदमा
एसटीएफ ने मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 336(2), 336(3), 338, 340(2), 61(2), 111 BNS, कॉपीराइट अधिनियम की धारा 63/65, आईटी एक्ट की धारा 66C/66D तथा एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/22 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
आमजन से अपील
एसटीएफ ने लोगों से अपील की है कि दवाएं केवल अधिकृत और लाइसेंसधारी मेडिकल स्टोर से ही खरीदें। नकली दवाओं, अवैध औषधि निर्माण या बिना वैध लाइसेंस संचालित फैक्ट्री की जानकारी तत्काल एसटीएफ को दें। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
एसटीएफ हेल्पलाइन: 9412029536
