हल्द्वानी-: क्षेत्र से नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले दो युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है पकड़े गए दोनों युवकों की पहचान विक्रम सिंह पुत्र खुशाल सिंह निवासी हरिपुरनायक, कुसुमखेड़ा, थाना मुखानी, जनपद नैनीताल, उम्र 29 वर्ष तथा सौरभ बिष्ट पुत्र उमेद सिंह बिष्ट निवासी त्रिलोकपुर दानी, गौलापार, काठगोदाम, जनपद नैनीताल, उम्र 21 वर्ष के रूप में हुई है पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों के ऊपर, गंभीर धाराओं एवं पोक्सो एक्ट में अभियोग दर्ज कर दोनों का चालान कर दिया।
बुधवार को कोतवाली हल्द्वानी क्षेत्र निवासी एक महिला द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री के घर से बिना बताए चले जाने संबंधी तहरीर दी गई। तहरीर के आधार पर कोतवाली हल्द्वानी में मु0एफआईआर संख्या-254/2026 धारा 137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। प्रकरण की विवेचना उप निरीक्षक संजीत राठौर के सुपुर्द की गई। घटना के बाद
विजय सिंह मेहता, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हल्द्वानी के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया।
गठित पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का गहन अवलोकन किया गया। जांच के दौरान नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने की घटना में संलिप्त पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त सौरभ बिष्ट को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान पूछताछ में अभियुक्त विक्रम सिंह द्वारा बताया गया कि उसने उक्त लड़की को बर्फ वाली गली से अपनी गाड़ी में बैठाया तथा अपने स्टूडियो ले गया, जहां उसके साथ रात में शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद वह सुबह उसे पुनः बर्फ वाली गली में छोड़ गया। इसके उपरांत उक्त लड़की डी.के. पार्क गई, जहां उसकी मुलाकात सौरभ बिष्ट से हुई। अभियुक्त सौरभ बिष्ट द्वारा बताया गया कि वह लड़की को सितारगंज, शक्ति फार्म लेकर गया, जहां उसने भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
अभियुक्तों के बयानों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 65(1)/115(2)/352 बीएनएस एवं 5/6 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गई है।
अभियुक्त विक्रम सिंह द्वारा नाबालिग लड़की को अपने स्टूडियो ले जाने के लिए जिस वाहन का प्रयोग किया गया था, उक्त वाहन को भी बरामद कर मुकदमा उपरोक्त में नियमानुसार सीज कर पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।
