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हरिद्वार-: सोलह साल की लड़की को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पाक्सों/अपर सत्र न्यायाधीश कुमारी कुसुम रानी ने दोषी पाते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास व 55 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि 26 सितंबर 2022 को थाना श्यामपुर क्षेत्र के गांव से एक सोलह साल की लड़की घर से लापता हो गईं थी। जिसकी काफी तलाश करने पर भी उसका कुछ पता नही चला था। घटना के चार दिन बाद पुलिस ने किशोरी को बरामद करते हुए एक आरोपी रियाज पुत्र गुलाम रसूल निवासी ग्राम गेंडीखाता श्यामपुर गिरफ्तार किया था।

पूछताछ के दौरान किशोरी ने आरोप लगाया था कि आरोपी उसको बहला फुसलाकर ले गया और उसने उसको नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सम्बंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए मेडिकल के बाद न्यायालय में पेशकर जेल भेज दिया था। वादी पक्ष ने साक्ष्य में आठ गवाह पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए उसको 20 वर्ष की कठोर कारावास और 55 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. l

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