रेलवे परिसर में गंदगी फैलाने पर अब लगेगा 1000 रुपये जुर्माना
नई दिल्ली। रेलवे परिसर में स्वच्छता प्रभावित करने वाली गतिविधियां अब यात्रियों को महंगी पड़ेंगी। केंद्र सरकार ने रेलवे परिसर में गंदगी फैलाने से संबंधित नियमों में संशोधन करते हुए जुर्माने की राशि बढ़ा दी है। रेल मंत्रालय के रेलवे बोर्ड की ओर से 24 अगस्त 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार अब ऐसे मामलों में 1000 रुपये की शास्ति देनी होगी।
भारत के राजपत्र में प्रकाशित भारतीय रेल (रेल परिसर में स्वच्छता को प्रभावित करने वाले क्रियाकलाप हेतु शास्तियां) संशोधन नियम, 2026 के तहत यह प्रावधान लागू किया गया है। नए नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख यानी 25 अगस्त 2026 से प्रभावी हो गए हैं।
जुर्माना नहीं भरा तो कोर्ट में होगी पेशी
संशोधित नियमों के अनुसार रेलवे परिसर में स्वच्छता प्रभावित करने वाली गतिविधि करने वाले व्यक्ति पर 1000 रुपये की शास्ति लगाई जाएगी। यदि संबंधित व्यक्ति शास्ति का भुगतान नहीं करता है तो उसे अधिकारिता रखने वाले सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। न्यायालय की ओर से ऐसे मामले में 2000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
2012 के नियम में हुआ संशोधन
रेलवे बोर्ड ने यह बदलाव भारतीय रेल (रेल परिसर में स्वच्छता को प्रभावित करने वाले क्रियाकलाप हेतु शास्तियां) नियम, 2012 के नियम 4 में किया है। वर्ष 2012 में बनाए गए नियमों के तहत अधिकतम 500 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान था। अब इसे बढ़ाकर 1000 रुपये की शास्ति कर दिया गया है।
रेल मंत्रालय के अनुसार यह संशोधन रेलवे परिसरों में स्वच्छता बनाए रखने और यात्रियों को सार्वजनिक स्थानों पर साफ-सफाई के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाने की दिशा में किया गया है।
