(जिला पंचायत अध्यक्ष पद आरक्षण) चार अगस्त तक दर्ज करा सकते हैं आपत्तियाँ, 05 को आपत्तियों का निस्तारण जबकि 06 को होगा अंतिम प्रकाशन


जिला पंचायत अध्यक्ष पद हेतु आरक्षण संबंधी अनंतिम सूची का प्रकाशन

04 अगस्त तक दर्ज करा सकते हैं आपत्तियाँ, 05 को आपत्तियों का निस्तारण जबकि 06 को होगा अंतिम प्रकाशन

उत्तराखण्ड शासन के पंचायतीराज विभाग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) के सामान्य निर्वाचन 2025 के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष पदों हेतु आरक्षण की अनंतिम सूची आज दिनांक 01 अगस्त, 2025 को जारी कर दी गई है। यह आरक्षण व्यवस्था उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 तथा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों और राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में की गई है।

सचिव पंचायतीराज चंद्रेश कुमार द्वारा जारी आरक्षण संबंधी अनंतिम सूची के अनुसार पौड़ी गढ़वाल में जिला पंचायत अध्यक्ष पद महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है।

इस संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी लिखित आपत्ति 02 अगस्त 2025 से 04 अगस्त 2025 तक प्रातः 09:30 बजे से सायं 06:00 बजे तक (रविवार को छोड़कर) सचिव, पंचायतीराज विभाग, कक्ष संख्या-19, सोबन सिंह जीना भवन, सचिवालय परिसर, 04-सुभाष मार्ग, देहरादून में प्रस्तुत कर सकता है।

आपत्तियों के निराकरण की तिथि 05 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है। अंतिम आरक्षण प्रकाशन की तिथि 06 अगस्त 2025 नियत की गई है। इसके पश्चात किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। सभी संबंधित पक्षों से समयबद्ध रूप से प्रक्रिया में सहभागिता की अपेक्षा की जाती है।

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