पूर्ववर्ती विवाहों के पंजीकरण पर शुल्क में मिली राहत
अब 26 जुलाई 2025 तक बिना पंजीकरण शुल्क के करवा सकेंगे विवाह पंजीकरण
Champawat news
समान नागरिक संहिता नियमावली, उत्तराखण्ड 2025 के अंतर्गत राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। ऐसे नागरिक जिनका विवाह संहिता लागू होने से पूर्व हुआ है, लेकिन जिनका विवाह अभी तक पंजीकृत नहीं हुआ है, उन्हें अब पंजीकरण शुल्क ₹250/- से पूर्णतः छूट दी गई है।
यह छूट 26 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेगी।
यदि नागरिक सी०एस०सी० (CSC) केंद्रों के माध्यम से सेवा प्राप्त करते हैं, तो उन्हें पूर्ववत ₹50/- (GST सहित) सेवा शुल्क का भुगतान करना होगा।
जिलाधिकारी श्री नवनीत पांडे ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने विवाह का पंजीकरण अवश्य करवाएं। यह न केवल विधिक दस्तावेज के रूप में उपयोगी है, बल्कि इससे सामाजिक सुरक्षा और पारिवारिक अधिकारों की पुष्टि भी सुनिश्चित होती है।
साथ ही, उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं CSC केंद्रों को निर्देशित किया है कि इस छूट की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई जाए ताकि आमजन को समय रहते इसका लाभ मिल सके।
