Nainital: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल शहर में वाहनों
के परमिट जारी करने से संबंधित मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए जू के लिए चार इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन की अनुमति दी है। मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने नगर पालिका द्वारा दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद यह निर्णय लिया। कोर्ट ने इंडिया होटल से जू रोड तक इन चार इलेक्ट्रिक वाहनों के चलाने की मंजूरी दी, जबकि अन्य सभी वाहनों को जू के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है।
यह मामला पूर्व में दायर एक जनहित याचिका से संबंधित है, जिसमें नगर पालिका ने कोर्ट के आदेश के अनुसार नैनीताल शहर के लिए नए वाहन परमिट जारी करने पर रोक लगाई थी। नगर पालिका ने अपने प्रार्थना पत्र में बताया कि जू के लिए चल रहे वाहनों के परमिट समाप्त हो गए हैं और अब वे इलेक्ट्रिक वाहन चलाने के लिए टेंडर जारी करना चाहते हैं। हालांकि, कोर्ट के आदेश के कारण आरटीओ द्वारा नैनीताल शहर के लिए नए टैक्सी वाहनों के परमिट जारी करने पर रोक लगी हुई थी।
सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने नैनीताल जू के लिए चार इलेक्ट्रिक वाहनों के परमिट जारी करने के निर्देश आरटीओ को दिए। इसके साथ ही, कोर्ट ने नगर पालिका को शहर के हर डस्टबिन की नियमित सफाई करने के भी निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि नैनीताल एक सुंदर शहर है और इसे स्वच्छ व सुरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है।