शिमला बाइपास रोड स्थित Badmash Boarding Facility सील — पशु क्रूरता के गंभीर आरोपों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई
देहरादून, 13 नवम्बर 2025।
जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जनपदीय पशु क्रूरता निवारण समिति देहरादून के आदेश पर शिमला बाइपास रोड स्थित Badmash Boarding Facility को तत्काल प्रभाव से सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यह कदम मुख्य पशु चिकित्साधिकारी देहरादून द्वारा 30 अक्टूबर 2025 को सौंपी गई जांच रिपोर्ट के बाद उठाया गया, जिसमें कुत्तों एवं बिल्लियों पर क्रूरता के गंभीर प्रमाण सामने आए थे।
जांच आख्या में बताया गया कि उक्त बोर्डिंग सुविधा में शरण लिए पशुओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था, जो कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 29 एवं शासनादेश दिनांक 25 सितम्बर 2019 का स्पष्ट उल्लंघन है।
इन तथ्यों के आधार पर जिलाधिकारी ने अपर उप जिलाधिकारी (सदर) देहरादून तथा मुख्य पशु चिकित्साधिकारी देहरादून को नामित करते हुए फ़ैसिलिटी को तत्काल सील करने के निर्देश दिए हैं।
इसके साथ ही आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि संबंधित बोर्डिंग सुविधा/ओनर के विरुद्ध एफ़आईआर दर्ज करवाना मुख्य पशु चिकित्साधिकारी की जिम्मेदारी होगी।
प्रतिलिपि संबंधित विभागों को जारी
आदेश की प्रतिलिपि निम्न अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई है—
- अपर उप जिलाधिकारी (सदर), देहरादून
- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, देहरादून (एफ़आईआर दर्ज कराने के निर्देश सहित)
- सचिव, उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड
- पुलिस अधीक्षक, देहरादून
इस आदेश पर मुख्य विकास अधिकारी देहरादून, अभिनंत शाह ने 13 नवम्बर को हस्ताक्षर किए हैं।
प्रशासन की इस कार्रवाई को पशु कल्याण से जुड़े संगठनों ने सराहा है और उम्मीद जताई है कि जिले में पशु संरक्षण नियमों के उल्लंघन पर आगे भी इसी प्रकार कठोर कदम उठाए जाएंगे।


