जनपद में यूसीसी पंजीकरण के लिए लगाये जा रहे है शिविर, मंगलवार को हुए 32 पंजीकरण
समाचार सारांश टीम नेटवर्क चंपावत
जिलाधिकारी नवनीत पांडे के निर्देशन में जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की सुविधा हेतु ग्राम पंचायतों में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत पंजीकरण के लिए गांव-गांव शिविर लगाए जा रहे हैं।
इन शिविरों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को यूसीसी के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाना है। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को यूसीसी के तहत अपने अधिकारों और लाभों के बारे में जागरूक करने और उन्हें पंजीकरण की प्रक्रिया में सुविधा प्रदान करने के लिए की जा रही हैं।
मंगलवार को मंच, चंदनी, चमलदेव, जानकांडे, वल्सो ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित किए गए।
मंगलवार को ग्राम पंचायत मंच में कुल 09 यूसीसी के अंतर्गत पंजीकरण हुए वहीं ग्राम पंचायत चंदनी में कुल 05 , चमलदेव में कुल 05, जानकांडे में कुल 06 तथा वल्सो ग्राम पंचायत में कुल 07 पंजीकरण हुए।
28 मई 2025 को जनपद के बिरगुल, आमनी दिगालीचौड़, पाटी तथा मऊ में शिविर यूसीसी शिविर आयोजित होंगे।
यूसीसी में पंजीकरण हेतु दस्तावेजों की आवश्यकता होगी पत्नी एवं पति की पासपोर्ट साइज फोटो। विवाहित दम्पत्ति की संयुक्त फोटो। शादी का कार्ड (यदि हो तो)। आधार संख्या तथा आधार से लिंक मोबाईल नम्बर। उत्तराखण्ड में निवास की पुष्टि हेतु निम्नलिखित में से कोई अभिलेख :- स्थाई / मूल निवास प्रमाण पत्र/ राजकीय सेवकों हेतु नियोक्ता का प्रमाण पत्र/बिजली /पानी का बिल (कम से कम एक वर्ष से पुराना) / किरायानाम किराएदार सत्यापन के साथ (एक वर्ष से अधिक निवास हेतु) / राज्य/केन्द्र सरकार की योजना का लाभार्थी कार्ड संख्या। आयु के प्रमाण हेतु निम्नलिखित में से कोई अभिलेख :-
जन्म प्रमाण पत्र/पैन कार्ड/पासपोर्ट / वोटर आई.डी./ड्राइविंग लाईसेन्स / विद्यालय द्वारा निर्गत टी.सी./ हाईस्कूल का प्रमाण पत्र अथवा मार्कशीट / जीवन बीमा पॉलिसी की प्रति /राजकीय सेवकों के लिए सेवा अभिलेख / सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारियों के लिए पेंशन भुगतान आदेश। यदि विवाह पूर्व में पंजीकृत हो तो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र। विवाह उपरान्त बच्चों की स्थिति में बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र।