न्याय (उत्तराखंड) नाबालिक के दुष्कर्मी को न्यायालय ने दी सजा, तनहाई में कटेगा 20 साल ।।


नैनीताल जनपद के रामनगर में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी अदालत में दोषी साबित हुआ, जिसके बाद कोर्ट ने उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई. दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. यदि आरोपी जुर्माना नहीं भरता, तो उसे एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. विशेष समुदाय के युवक ने अपना नाम बदलकर पीड़िता से दोस्ती की और फिर बहला-फुसलाकर उसके साथ रेप किया. विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी. मामला सामने आते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था. अब इस केस में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने उसे सजा सुनाई है.

केस की जानकारी देते हुए शासकीय अभियोजन अधिकारी सुनीता भट्ट ने बताया कि यह घटना नैनीताल जिले के रामनगर कोतवाली क्षेत्र की है. दोषी का नाम सलमान है और वह रामनगर के भगतपुर मडियाल का रहने वाला है. सलमान ने अपना नाम नीरज बताकर 16 साल की एक लड़की से पहले दोस्ती की और उसे बहला-फुसलाकर 21 जुलाई 2021 को अपने साथ ले गया, जहां उसने लड़की के साथ दुष्कर्म किया और विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी.

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