नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का सश्रम कारावास


नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का सश्रम कारावास

कोटद्वार, विशेष सत्र न्यायाधीश पौड़ी (पोक्सो) की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा के साथ ही 22 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमाना करने पर दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धुमाकोट थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव की महिला ने 19 अगस्त 2021 को दी तहरीर में बताया कि वह 19 अगस्त को अपने मायके गई थी और घर पर उसकी नाबालिक बेटी अकेली थी।

गांव के एक 26 साल के युवक ने बेटी को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घर लौटने पर महिला ने आरोपी युवक को बेटी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। महिला के शोर मचाने पर ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे। महिला की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक पर पोक्सो, दुष्कर्म, जान से मारने की

22 हजार रुपए का अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा
मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को घटना के दो दिन बाद 21 अगस्त 2021 को गिरफ्तार कर अदालत में प्रस्तुत किया। अदालत के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया, जो कि अभी भी जेल में बंद है। विशेष लोक अभियोजक पोक्सो विजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि विशेष सत्र न्यायाधीश पौड़ी अजय चौधरी की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस, गवाहों के बयान व साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद युवक को नाबालिक से दुष्कर्म का दोषी पाया ।

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