स्वरोजगार (उत्तराखंड) स्वरोजगार अपनाना है तो इन योजनाओं पर मिल रही है राज्य सहायता, ऑनलाइन करें आवेदन ।।


( समाचार सारांश टीम नेटवर्क) रुद्रपुर- जिला अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जिला पर्यटन विकास अधिकारी लता बिष्ट ने बताया कि पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बेराजगार युवाओं हेतु वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अर्न्तगत बस/टैक्सी क्रय, होटल, मोटल, रेस्टोरेन्ट, फास्टफूड सेन्टर, टैन्टैज आवास, प्रतीकात्मक वस्तुओं का विक्रय केन्द्र का निर्माण, मोटर गैराज/वर्कशॉप निर्माण, साहसिक पर्यटन के उपकरण का क्रय, योग ध्यान केन्द्र, तथा साधना कुटीर निर्माण, पंचकर्म केन्द्र निर्माण, क्यांकिंग/नाव का क्रय, टेरेन बाईक्स क्रय, कैरावेन/मोटर होम टूरिज्म, एंगलिंग उपकरण, स्टार गेजिंग एवं बर्ड वाचिंग हेतु उपकरण, लॉन्ड्री की स्थापाना, बेकरी निर्माण, स्मरणीय वस्तु (मैमोराबिलिया) युक्त संग्राहालय का निर्माण एवं मैमोराबिलिया / स्मारिका (Souvenir) केन्द्र की स्थापना, फ्लोटिंग होटल का निर्माण, ट्रैकिंग उपकरणों-सूट / जैकिट इत्यादि को किराये पर उपलब्ध कराये जाने हेतु केन्द्रो की स्थापना, हर्बल टूरिज्म एवं पर्यटन की अन्य अभिनव योजनाओं (क्षेत्र विशेष के आकर्षणों एवं विशेषताओं के अनुरूप) के नव निर्माण हेतु बैंक से रू0 100.00 लाख (87.5 प्रतिशत बैंक ऋण एवं 12.5 प्रतिशत उद्यमी का अंशदान) व दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना से पारम्परिक शैली में भवन निर्माण हेतु बैंक से रू० 30.00 लाख (87.5 प्रतिशत बैंक ऋण एवं 12.5 प्रतिशत उद्यमी का अंशदान) के ऋण की सुविधा प्रदान की जा रही है। जिसमें नियमानुसार राज सहायता प्रदान की जाती है। इन योजनाओं हेतु आवेदन ऑनलाईन (msy.uk.gov.in) पर किया जा सकता है।

लता बिष्ट ने बताया कि इस योजना के अतिरिक्त इच्छुक भवन स्वामी के भवन में उपलब्ध अतिरिक्त 01 से 06 कक्षों का पंजीकरण उत्तराखण्ड अतिथि आवास (होम स्टे) के अन्तर्गत किया जा सकता है। जनपद अवस्थित समस्त पर्यटन इकाईयों यथा- होटल, गैस्ट हाउस, रिजोर्ट, धर्मशाला, आश्रम, रैस्टोरेन्ट, साहसिक पर्यटन इकाई ट्रैवल टूर इकाई के पंजीकरण की कार्यवाही उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय नियमावली के अन्तर्गत ऑनलाईन की जा रही है। जिसका आवेदन ऑनलाईन (uttarakhandtourism.go.in/travel) पर किया जा सकता है। अन्य विभागीय योजनाओं यथा मातृ-पितृ तीर्थाटन योजना, उत्तराखण्ड पर्यटन नीति- 2023, उत्तराखण्ड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना-2024, साहसिक गतिविधियों में प्रतिभागिता सहित समस्त सूचनाओं का विस्तृत विवरण प्राप्त करने हेतु पर्यटन कार्यालय, निकट विकास भवन एवं दूरभाष सं० 05944-250838 पर सम्पर्क किया जा सकता है


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