बड़ी खबर (उत्तराखंड) अधिवक्ता की कुशल पैरवी से माँ की हत्या का आरोपी दोषमुक्त।


माँ की हत्या का आरोपी दोषमुक्त।

हल्द्वानी /नैनीताल। माँ की हत्या के आरोपी पुत्र को न्यायालय ने आरोपो से बरी कर दिया है जानकारी के मुताबिक वर्ष 2020 दिसंबर में करायल निवासी महिला हीरा देवी की गला रेत कर हत्या कर दी गयी थी जिसके बाद पुलिस ने हत्या के आरोप में महिला के बेटे राहुल शाही को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था कुछ समय बाद मामले में हाइकोर्ट द्वारा अभियुक्त को मामले में जमानत दे दी गयी थी जिसके बाद चार वर्ष तक द्वितीय अपर सेशन जज के न्यायालय में मामले का ट्रायल चला न्यायालय में बार एसोशिएशन के पूर्व सचिव अधिवक्ता राजन सिंह मेहरा ने मामले की जबरदस्त पैरवी कर गवाहों का बारीकी से परीक्षण करने के साथ ही उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयो के विभिन्न निर्णयों को नजीर के रूप में पेश किया जिसके बाद द्वितीय अपर जिला सेशन जज श्रीमती नीलम रात्रा न्यायालय द्वारा सभी पहलुओं का परीक्षण करने के बाद आरोपी राहुल को दोषमुक्त करार दिया।

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