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नगर पंचायत केलाखेड़ा के तत्कालीन ईओ भ्रष्टाचार के मामले में दोषी, तीन साल की सजा



नगर पंचायत केलाखेड़ा के तत्कालीन ईओ भ्रष्टाचार के मामले में दोषी, तीन साल की सजा

हल्द्वानी।
भ्रष्टाचार के एक पुराने मामले में नगर पंचायत केलाखेड़ा के तत्कालीन कार्यपालन अधिकारी (ईओ) संजीव मेहरोत्रा को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने तीन साल की सजा सुनाई है।

मामला वर्ष 2012 का है, जब शिकायतकर्ता सआदत हुसैन, जो सेना में जम्मू-कश्मीर में तैनात थे, ने सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर हल्द्वानी को शिकायत दी थी। शिकायत में आरोप था कि संजीव मेहरोत्रा ने मकान निर्माण की अनुमति देने के एवज में ₹20,000 की रिश्वत मांगी।

शिकायत की पुष्टि के बाद 26 मई 2012 को रुद्रपुर में सतर्कता टीम ने संजीव मेहरोत्रा को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।

लंबी सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम/विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण हल्द्वानी, नैनीताल श्रीमती सविता चमोली की अदालत ने सोमवार (08 सितम्बर 2025) को फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी को धारा 7 भ्र.नि.अधि. 1988 में एक साल साधारण कारावास और ₹10,000 जुर्माना तथा धारा 13(1)(डी) सहपठित धारा 13(2) में दो साल साधारण कारावास और ₹10,000 जुर्माना लगाया। इस तरह आरोपी को कुल तीन साल की कैद और ₹20,000 का अर्थदंड भुगतना होगा।

सतर्कता अधिष्ठान ने आम नागरिकों से अपील की है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में सहयोग करें। इसके लिए 24×7 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1064 और व्हाट्सऐप नंबर 9456592300 पर संपर्क किया जा सकता है।


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