बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। लोक शिक्षण संचालनालय ने तखतपुर ब्लाक के खरगहना शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ शिक्षक कल्याण कुमार भोई को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जानकारी के अनुसार, आरोपी शिक्षक कक्षा 11वीं की एक छात्रा से छेड़छाड़ करता पाया गया था। इस मामले की शिकायत के बाद विभागीय स्तर पर जांच की गई, जिसमें आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए गए। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण को लोक शिक्षण संचालनालय भेजा गया, जहां से शिक्षक को नियमों के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई। घटना के बाद से क्षेत्र में आक्रोश था।
वहीं स्कूल प्रबंधन पर भी छात्राओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए थे। अभिभावकों ने मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी कर कहा है कि शिक्षक का आचरण शासकीय सेवक के पद की गरिमा के विपरीत है और यह छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इसलिए उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में शिक्षक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता (subsistence allowance) प्रदान किया जाएगा तथा उसका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बिलासपुर नियत किया गया है। यह मामला एक बार फिर से स्कूलों में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन और शिक्षकों की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करता है। जिला शिक्षा विभाग ने कहा है कि इस प्रकार के मामलों में “जीरो टॉलरेंस” की नीति के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी